MS Dhoni Supreme Court: एमएस धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, आम्रपाली ग्रुप संग 150 करोड़ रुपये के लेन-देन का मामला
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। आम्रपाली ग्रुप का फ्लैट्स की डिलीवरी को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसपर सोमवार (25 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
एमएस धोनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है, दूसरी ओर ग्रुप के ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं ऐसे में यह मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है।
पहले दिल्ली हाईकोर्ट में था मामलाआम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा यह केस पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जहां पर हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। रिटायर्ड जस्टिस वीणा बीरबल की अगुवाई में बनी इस कमेटी के जिम्मे मामले को सुलझाने का काम था।
उसके बाद ही पीड़ितों द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया थ। सर्वोच्च अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड की कमी है, इसलिए उनके द्वारा बुक करवाए हुए फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं।
पीड़ितों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है, उसके सामने महेंद्र सिंह धोनी अपने बकाए 150 करोड़ रुपये का मामला ले गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे, इसके ही उन्हें 150 करोड़ रुपये मिलने हैं।
साल 2016 में नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट को लेकर जब प्रदर्शन तेज़ हुआ उस वक्त एमएस धोनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाया गया था। इस बड़े विवाद के बीच एमएस धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर से अपना नाम वापस ले लिया था।
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